मिलावटी शराब और बिना होलोग्राम की शराब मामले में एक्साइज ऑफिसर तिवारी सस्पेंड

रायपुर 24 जून, 2025। “राज्य स्तरीय और संभागीय उड़नदस्ता ने पिछले दिनों रायपुर के लालपुर स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर छापेमारी की थी। जहां मिलावटी और अवैध शराब पकड़ी गई थी। अब आबकारी विभाग ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी को निलंबित कर दिया है।”

“दरअसल, 14 जून को छापे के दौरान अधिकारियों को लालपुर स्थित कंपोजिट शराब दुकान से 265 पेटी मिलावटी शराब मिली थी। इसके अतिरिक्त 34 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की बिना होलोग्राम के मिली। जिसे अवैध शराब के श्रेणी में पाते हुए अधिकारियों ने धारा 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई की गई।”

“शराब बिक्री की जांच में टीम को ₹12,10,480 की रुपए की कमी पाई गई। वहीं, वित्तीय अनियमितता को देखते हुए राजेंद्र नाथ तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित कर दिया गया है।”

“निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।”

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